अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकनें के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी ने विवाह में सम्मिलित होनें वालें लोगों को किया जागरूक
हापुड़ (अमित अग्रवाल मुन्ना)।
10 मई को अक्षय तृतीया पर होनें वाली शादी समारोह में बाल विवाह को रोकनें के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी ने समारोह में शामिल होनें वाले पंडित,टैंट ,कार्ड वालें व अन्य से बाल विवाह रोकनें की अपील की हैं।
जिला प्रोबेशन अधिकारी इला प्रकाश ने ने बाल विवाह को रोकनें के लिए क्वेट हाल, टेंट व्यवसायी, बंडबाजा, फोटोग्राफर, प्रिंटिंग प्रेस बालों से भी अपील की है कि जिसकी भी शादी कराएं, एक बार बनकी उम्र जरूर देख लें।
उन्होंने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत विवाह के लिए लड़के की आयु 21 वर्ष एवं लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। बाल विवाह करने वाले पुरुष एवं बाल विवाह का अनुष्ठान करने वालों को दो वर्ष के कठोर कारावास या एक लाख रुपये जुर्माने लगेगा।
उन्होंने कहा कि अगर जनपद में इस तरह बाल विवाह कही कराए जा रहे है तो वे 181 या वन स्टॉप सेन्टर मैनेजर सोनिया से सम्पर्क कर प्रशासन सहयोग कर सकते हैं।