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श्री चंडी मंदिर प्रबंध समिति की 29 सितम्बर को होने वाली साधारण सभा को असंवैधानिक बताते हुए कमिश्नर से की व्यापारी नेता ने रद्द करने की मांग

श्री चंडी मंदिर प्रबंध समिति की 29 सितम्बर को होने वाली साधारण सभा को असंवैधानिक बताते हुए कमिश्नर से की व्यापारी नेता ने रद्द करने की मांग

हापुड़। श्रीचंडी मंदिर प्रबंध समिति की आगामी 29 सितंबर को होने वाली साधारण सभा को लेकर विवाद गहरा गया है। समिति के सदस्य ने मेरठ कमिश्नर से मामले की शिकायत कर साधारण सभा की को रद्द करने की मांग करते हुए मंदिर के रिकार्ड, आय-व्यय की जांच किसी उच्चाधिकारी से कराने की मांग की है। इसके अलावा शिकायतकर्ता ने डिप्टी रजिस्ट्रार पर आरोप लगाए है। वहीं अपर आयुक्त ने इस बाबत डिप्टी रजिस्ट्रार को भी पत्र भेजकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।

शिकायतकर्ता मनीष गर्ग निवासी गांधी गंज ने

वर्तमान मंदिर कमेटी पुनः मंदिर समिति की संशोधित नियमावली 12/09/2010 के विरुद्ध कार्य कर रही है। लेकिन डिप्टी रजिस्ट्रार से बार बार शिकायत करने के बाद भी वह मंदिर कमेटी के खिलाफ कोई कार्यवाही नही कर रहे है ऐसा लगता है कि मंदिर कमेटी से इनका कोई निजी स्वार्थ जुड़ा हुआ है। क्योकि वर्तमान मंदिर कमेटी ने करोड़ो रूपये का गबन किया हुआ है तथा नियमावली विरुद्ध कार्य करके यह कमेटी मंदिर पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहती है।

उन्होंने बताया कि समिति की संशोधित नियमावली की धारा-6 के अनुसार( मंदिर कमेटी को साधारण सभा की बैठक हर तीन वर्ष के पश्चात अगस्त माह में होगी। किसी कारण वश उस माह में न हो सके तो साधारण सभा सितम्बर के अन्त तक अवश्य ही होगी। साधारण सभा की सूचना सभा होने के कम से कम एक माह पूर्व मनादी द्वारा या अन्य साधन से करानी होगी। प्रत्येक सदस्य के निरीक्षण के लिए समस्त लेखा जोखा और कार्यवाही इस सभा से 15 दिन पूर्व खोल देनी होगी। आय व्यय का लेखा जोखा इस सभा से पास कराना होगा। साधारण सभा की सूचना कम से कम एक माह पूर्व करानी होगी। लेकिन समिति ने ऐसा नहीं किया इसलिए यह साधारण सभा पूर्णतया अंसवैधानिक है इस सभा को निरस्त किया जाए। इसके अलावा डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।


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