हापुड़। रोडवेज बसों में यदि कोई भी यात्री बिना टिकट के यात्रा करते पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अब तक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा केवल परिचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाती थी।
परिवहन निगम ने बिना टिकट यात्रा कराने पर परिचालकों के साथ ही यात्रियों की भी जिम्मेदारी तय कर दी है। टिकट का किराया 50 रुपये से कम होने पर उसका दस गुना जुर्माना लगता है। 50 रुपये से अधिक किराए पर 500 रुपये का जुर्माना तय है। इसके बाद भी बसों में बिना टिकट यात्रा पर अंकुश नहीं लग पा रहा है।
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