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HapurUttar Pradesh

रेप के दोषी को दस साल की सजा

हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में शनिवार को निर्णय सुनाया। जिसमें कोर्ट ने मामले के आरोपी को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए उसे दस वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 2500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि बाबूगढ़ थाना क्षेत्र एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि एक जनवरी 2019 उसकी नाबालिग पुत्री पढ़ने के लिए कस्बा बाबूगढ़ के एक विद्यालय में गई थी। जहां से उनकी पुत्री को अमित निवासी गांव काकोड़ी थाना बाबूगढ़ बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया।

पुलिस ने आरोपी अमित के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की जांच के बाद पुलिस ने मामले में पॉक्सो, दुष्कर्म, मारपीट अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति आत्याचार निवारण अधिनियम की धारा बढ़ा दी और मामले के आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई अप जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कॉट चल रही थी।

जहां पर न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शनिवार को मामले में निर्णय सुनाया जिसमें न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने आरोपी अमित को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर ढ़ाई हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को चालीस दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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