fbpx
ATMS College of Education Menmoms Global Inc
News

मैरिज होम,रेस्टोरेंट संचालकों को
शादी विवाह, क्रिसमस एवं नववर्ष 2022 पार्टी आदि समारोह में शराब पार्टी के लिए लेना होगा अकेजनल बार लाईसेंस, अन्यथा होगी कार्यवाही


हापुड़(अमित मुन्ना/अनूप)।
जिला आबकारी अधिकारी महेन्द्र नाथ ने बताया कि जनपद में
विभिन्न प्रकार के समारोह, शादी विवाह, उत्सव, अगामी क्रिसमस एवं नववर्ष 2022 पार्टी आदि आयोजन स्थल पर शराब सर्व करने पर अकेजनल बार लाईसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति किसी होटल , रेस्टोरेंट ,मैरिजहोम ,बैंक्वेट हॉल , निजी स्थान पर पार्टी का आयोजन करता है और वहां मदिरा पीना-पिलाना चाहता है तो अकेजनल बार लाईसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है।
अनुज्ञापन प्राप्त करने हेतु विभागीय वेबसाईट पर निर्धारित शुल्क जमा करके आवेदन किया जा सकता है। अतः कोई भी पार्टी आयोजन करने से पहले इवेंटबार लाइसेंस अवश्य ले लें, अन्यथा की दशा में होटल / रेस्टोरेंट व मैरिजहोम / बैंक्वेट हॉल / निजी स्थान के स्वामी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम एवं आई०पी०सी० की अन्य सुसंगत धाराओं में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, हापुड़ या क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक से प्राप्त की जा सकती है।

JMS World School Radhey Krishna Caters
Show More
Back to top button

You cannot copy content of this page