पोक्सो एक्ट के दोषी को 20 साल की सजा,15 हजार का जुर्माना

हापुड़।

हापुड़ की एक अदालत ने पोक्सो एक्ट के एक मामले में सजा सुनाते हुए दोषी पाए गए व्यक्ति को बीस साल की सजा और पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

हापुड़ की एक अदालत ने पोक्सो एक्ट के एक मामले में सजा सुनाते हुए दोषी पाए गए व्यक्ति को बीस साल की सजा और पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

धौलाना थाना क्षेत्र में दर्ज हुए एक मामले में हापुड़ की एक अदालत ने पोक्सो एक्ट के एक आरोपी को दोषी माना। धौलाना थाना क्षेत्र के गांव कंदौला निवासी देवा पुत्र उपेंद्र पर दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उसे बीस साल की सश्रम सजा और पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

Exit mobile version