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पूर्व शासकीय अधिवक्ता की शिकायत पर डीएम ने स्टाम्प चोरी 35 लाख रुपए वसूलने के दिए आदेश

पूर्व शासकीय अधिवक्ता की शिकायत पर डीएम ने स्टाम्प चोरी 35 लाख रुपए वसूलने के दिए आदेश

हापुड़। डीएम प्रेरणा शर्मा की कोर्ट में स्टांप चोरी का मामला चल रहा था। इसमें डीएम ने निर्णय सुनाते हुए कुछ लोगों से करीब साढ़े 35 लाख 57 हजार रुपये वसूलने के आदेश किए हैं। डीएम ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया है।

पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्णकांत गुप्ता ने बताया कि कुछ वर्ष पहले उसने क्षेत्र में अवैध रुप से अर्जित धन को निवेश करने के लिए अवैध कालोनी विकसित कर बड़ा आयकर व स्टांप चोरी करने वालों की प्रदेश के मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। जिसमें
उन्होंने सुशांत बंसल व उसके साथी प्रेमचंद के द्वारा करीब सौ करोड़ की गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करने की शिकायत की। जिसपर मुख्यमंत्री के उपसचिव द्वारा प्रमुख सचिव राजस्व को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। मामले की जांच सहायक महानिरीक्षक निबंधक हापुड़ द्वारा की गई।

जिसमें भारी स्टांप चोरी पाई गई। मामले को लेकर डीएम के समक्ष वाद चल रहा था। जिसमें डीएम प्रेरणा शर्मा ने मामले की सुनवाई पूरी होने पर निर्णय सुनाया।
डीएम ने सुशांत बंसल व उसके साथी प्रेमचंद पर 16 लाख 45 हजार सात सौ रुपये के स्टांप चोरी तथा पचास हजार रुपये अर्थदंड के वसूलने के आदेश किए हैं। साथ ही स्टांप चोरी की धनराशि पर 22 अक्तूबर 2018 से अभी तक डेढ़ प्रतिशत के ब्याज दर से 18 लाख साठ हजार रुपये भी वसूलने के आदेश किए हैं। यानी सुशांत बंसल व प्रेमचंद से कुल 35 लख 57 हजार रुपये वसूले जाएंगे। डीएम ने हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को अवैध कालोनी विकसित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी निर्देशित किया है।
डीएम ने मामले में कानूनी कार्रवाई करने के हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया है।

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