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नाबालिग को बहला फुसलाकर अगवा कर ले जाने के मामले में आरोपी दोषी करार

हापुड़।
थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव में एक नाबालिग को बहला फुसलाकर अगवा कर ले जाने के मामले में कोर्ट में दाखिल वाद के बाद समस्त गवाहों और सुबूतों को ध्यान में रखते हुए अपर जिला न्यायधीश एवं सत्र न्यायधीश/ विशेष न्यायधीश पोक्सो ने आरोपियो को दोषी मानते हुए 10- 10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ साथ 17-17 हजार रूपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि से 80 प्रतिशत के रुप में पीडिता को देने और एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता पुर्नवास के लिए पीडिता को प्रदान करने के आदेश दिए हैं।
विशेष लोक अभियोजक पोक्सो हरेंद्र त्यागी ने बताया कि थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव निवासी एक व्यक्ति ने तहरीर देते हुए कहा कि 5 जुलाई 2015 को उसकी पुत्री घर पर सो रही थी कि सुबह को जब वह नहीं मिली तो तलाश शुरु की। जिसके बाद कुछ ग्रामीणों ने बताया कि उसकी बेटी को गांव के ही रहने वाले धीरज व जगवीर पुत्र गोपी को बाइक पर ले जाते हुए देखा था। जब आरोपी जगवीर से पूछा तो उसने इंकार कर दिया। जब पुलिस से शिकायत की तो बताया कि उसकी बेटी और धीरज नैनीताल में है। जिसके बाद किशोरी और धीरज को नैनीताल से बरामद कर लिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया। वहीं कोर्ट में दाखिल वाद के बाद समस्त गवाहों और सुबूतों को ध्यान में रखते हुए अपर जिला न्यायधीश एवं सत्र न्यायधीश/ विशेष न्यायधीश पोक्सो वीना नारायण ने धीरज और जगवीर को दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास और 17-17 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया है।

Radhey Krishna Caters
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