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डीएम मेधा रूपम ने जनपद में लगाई धारा 144
![जिला पंचायत सदस्यों ने एक साथ सौंपा डीएम को अपना इस्तीफा](http://i0.wp.com/ehapuruday.com/wp-content/uploads/2022/12/Screenshot_2022-04-21-18-43-14-247_com.google.android.googlequicksearchbox2.jpg?fit=503%2C702&ssl=1)
हापुड़। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने अगामी त्यौहारों व परीक्षाओं को देखते हुए जनपद में धारा 144 लागू कर दी। यह धारा 29 जनवरी 2023 की मध्यरात्रि तक लागू रहेगी।
डीएम मेधा रूपम ने बताया कि जनपद में त्यौहारों व परीक्षाओं के मद्देनजर 29 जनवरी 2023 की मध्यरात्रि तक लागू रहेगी। जिसके तहत कोई भी व्यक्ति रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। अवरुद्ध करना भी दंडनीय होगा | अफवाएं फैलाना व भ्रमप्रचार करना भी दंडनीय होगा आदि है।
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