हापुड़। हापुड़ में अपर जिला अधिकारी की अदालत ने दूध और उससे बने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले 4 पर 2.43 लाख का जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने दूध और उससे बने खाद्य पदार्थों का 4 सैंपल जांच के लिए लिया था। जिसकी जांच रिपोर्ट आने पर सभी 4 नमूने फेल हो गए थे। इस मामले में अदालत ने चारों दोषियों को 2.43 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट के फैसले की जानकारी आने के बाद मिलावट करने वालों में दहशत है।
सहायक आयुक्त खाद्य महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि अलग 4 नमूने विभाग के अफसरों द्वारा भरा गया था। उन्होंने बताया कि फरवरी 2021 में अठसेनी गांव में अब्दुल रहमान यहां से दूध का नमूना भरा था। जिसका मामला अपर जिलाधिकारी की अदालत में विचाराधीन था।
अदालत ने उस पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। जबकि दौताई में आरिफ के यहां से पनीर का नमूना वर्ष 2018 में भरा गया था। जिसके बाद ये नमूना फेल हो गया। तभी से अदालत में विचाराधीन था। जिसके बाद अदालत ने उस पर 8 हजार का जुर्माना लगाया है।
इसके अलावा जिनकी रिपोर्ट अब आई है जो नमूने असुरक्षित पाए गए हैं उनमें पनीर, दूध, तेल, मिर्च, हल्दी और मिठाइयां शामिल हैं। हल्दी में रंग, बर्फी में चांदी के वर्क की जगह एल्युमिनियम का वर्क मिला है। लाल मिर्च में गेरू और लाल मिट्टी पाई गई। दूध और मिल्क खोया भी अधोमानक निकले हैं।
लैब से आई रिपोर्ट में इन 28 नमूनों में 16 अधोमानक, 4 असुरक्षित, पांच मिथ्याब्रांड, दो असंगत, एक नियमों के उल्लंघन शामिल हैं। इन भोवापुर स्थित रिलायंस वेयर हाउस, अल्लावापुर जैन कुल्फी शिकजी रेस्टोरेंट, अकरम पिसाई केंद्र, बाबूगढ़ स्थित शिवा दाबा, रामलीला मैदान के सामने शिवा केक हाउस आदि शामिल है।
अधिकारी बोले- मिलावट करने वालों पर होगी कार्रवाई अटूटा निवासी धर्म प्रकाश के यहां से नवंबर 2021 में रसगुल्ला का नमूना फेल होने पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है। जबकि जबकि स्याना बुलंदशहर निवासी अजीत की दूध की गाड़ी रोककर कर फरवरी 2021 में सैंपलिंग की थी। जिसके बाद ये नमूना फेल आया तो मामला अदालत में चला गया। जिस पर अदालत ने 2 लाख का जुर्माना लगाया है। अलग अलग चारो मामलों में 2.43 लाख जुर्माना लगाया है। अफसरों का दावा है कि किसी भी सूरत में मिलावट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।