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दहेज की मांग पूरा न होने पर पत्नी की हत्या करने वाले पति सहित तीन लोगों को आजीवन कारावास

हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय प्रथम ने दहेज की मांग पूरा न होने पर पत्नी की हत्या करने वाले पति सहित तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर अलग-अलग धनराशि का अर्थदंड भी लगाया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार त्यागी ने बताया कि गांव सोलाना थाना धौलाना निवासी श्रीपाल ने धौलाना थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें उसने कहा कि उसने अपनी पुत्री प्रीति की शादी बीस अप्रैल 2017 को हिंदू रीति रिवाज के साथ अनिल पुत्र सोमपाल निवासी पचगांव थाना भावपुर जिला मेरठ के साथ की थी।

शादी के बाद से ही पति सहित सुसराल पक्ष के अन्य लोग और दहेज लाने की मांग कर रहे थे। जिसको लेकर सुसराल पक्ष के लोग उसकी पुत्री के साथ मारपीट भी करते थे। जिसके चलते उनकी पुत्री अपनी दो माह की पुत्री को लेकर मायक में आकर रहने लगी।

सात जुलाई 2019 को अनिल ने उनकी पुत्री प्रीति को को फोन करके धौलाना बुलाया। जहां पर उनकी पुत्री चली गई। लेकिन वह देर शाम तक भी घर वापस नहीं आई। जिस पर उन्होंने उसकी काफी तलाश की। जिस पर उन्हें पता चला कि उनकी पुत्री का शव पिलखुवा रोड पर पुराने रजवाहे के पास जंगल में पड़ा है। पुलिस ने दहेज हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।

मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यशयालय प्रथम कोर्ट में चल रही थी। उनके द्वारा न्यायालय में मजबूत पैरवी की गई है। जिसके चलते उनके द्वारा अभियोजन पक्ष की तरफ से कई गवाह न्यायालय में पेश किये। साथ ही आरोपियों के खिलाफ कई बड़े साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किये।

दोनो पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीशी राखी चौहान ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने पति अनिल सहित कुलदीप व वरुण को हत्या का दोषी करार देते हुए सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ————-

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