चेक बाउंस होने पर गाजियाबाद के व्यापारी को एक साल की सजा व जुर्माना सहित 6 लाख रुपए देने के कोर्ट ने दिए आदेश
चेक बाउंस होने पर गाजियाबाद के व्यापारी को एक साल की सजा व जुर्माना सहित 6 लाख रुपए देने के कोर्ट ने दिए आदेश
, हापुड़।
थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के एक आटा व्यापारी के माल के बदले 4.60 लाख रुपए के चेक बाउंस के मामले में कोर्ट ने गाजियाबाद के आटा व्यापारी को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा व मूल रकम सहित 6 लाख रुपए के भुगतान का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार हापुड़ निवासी चेतन अग्रवाल की गढ़ रोड़ पर चेतन फ्लोर मिल है। जिनमें वे गोपाल ब्रांड के नाम आटा बेचते हैं।
पीड़ित ने कोर्ट में बताया कि गाजियाबाद निवासी नीरज कुमार की गाजियाबाद के पालिका बाजार में मैसर्स आकृति फूड्स शॉप से व्यापार करते थे।
जिन्होंने माल के बदले 4.60 लाख रुपए का चेक दे रखा था,जो बाउंस हो गया।
इस मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनील शेखर ने सुनवाई में नीरज को दोषी मानते हुए एक साल की सजा व मूल रकम सहित 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए भुगतान का आदेश दिया है।