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हापुड़ में धारा 144 व जैन रथयात्रा के चलते अधिवक्ताओं के महासम्मेलन को प्रशासन ने नहीं दी अनुमति

हापुड़। सदर एसडीएम ने 29 सितम्बर को जैन रथ यात्रा व अन्य के चलते धारा 144 लगाते हुए अधिवक्ताओं के महासम्मेलन को अनुमति देनें से इंकार कर दिया।

एसडीएम सुनीता सिंह के आदेश के अनुसार पुलिस उपाधीक्षक / प्रभारी निरीक्षक थाना हापुड़ नगर ने अपनी आख्या दिनांक 27-09-2023 में अवगत कराया है कि दिनांक 27-09-2023 को हापुड बार एसोसिएशन हापुड़ के अध्यक्ष की अध्यक्षता में बार हॉल जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर हापुड़ में समय लगभग 11:00 बजे से 13:00 बजे तक बैठक आयोजित की गयी, जिसमें हापुड बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एनुल हक द्वारा अभी तक अधिवक्ताओं की मांगे पूरी न होने के कारण धरना प्रदर्शन जारी रखने तथा इसी सम्बन्ध में दिनांक 29-09-2023 को फीगंज रोड पर अधिवक्ताओं का महासम्मेलन आयोजित किया जायेगा, जिसमें प्रदेश के समस्त जनपदों के अधिवक्ताओं से महासम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की गई। उक्त महासम्मेलन में भारी संख्या में अधिवक्तागण के सम्मिलित होने की सम्भावना है। दिनांक 29-09-2023 को ही समय प्रात 09:00 बजे से सायं 17:00 बजे तक थाना हापुड नगर क्षेत्रान्तर्गत अनिल जैन, मेरठ रोड हापुड की अध्यक्षता में श्री दिगम्बर जैन समाज द्वारा विगत वर्षो की भांति विशाल जैन रथ यात्रा निकाली जायेगी जो शहर के मुख्य-मुख्य चौराहों / मार्गो से निकाली जायेगी, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं के सम्मिलित होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त जनपद हापुड़ में जिलाधिकारी महोदया हापुड़ के आदेश के अनुपालन में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू है। जनपद हापुड़ में भारी संख्या में अधिवक्ताओं के महासम्मेलन में सम्मिलित होने पर तत्कालिक निर्णय लेकर रोड जाम / टोल फ्री कराया जाना एवं आमजनमानस एवं पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों / कर्मियों के साथ कहासुनी / अभद्रता कर कानून व्यवस्था को प्रभावित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधिवक्तागण द्वारा दिनांक 29-09-2023 को फीगंज रोड़ हापुड पर महासम्मेलन किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

अंत में उप जिला मजिस्ट्रेट हापुड, जनपद हापुड़, पुलिस उपाधीक्षक हापुड़ / प्रभारी निरीक्षक थाना हापुड़ नगर की आख्या से सहमत होते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 29-09-2023 के महासम्मेलन एवं उसमें एकत्रित होने वाली भीड़ को निषिद्ध करती हूँ तथा महासम्मेलन में सम्मिलित होने वाले समूह / भीड़ को आदेशित करती हूँ कि वे महासम्मेलन में एकत्रित न हो, साथ ही प्रभारी निरीक्षक हापुड़ नगर को आदेशित करती हूँ कि वे महासम्मेलन में एकत्रित होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने एवं कानून व्यवस्था सुचारू करने हेतु समुचित कार्यवाही अमल में लाये।

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