हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माना
हापुड़।
हापुड़ के अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट न्यायालय ने हत्या के एक मुकदमे में आरोपी को दोषी मानते हुए दस साल की सजा और दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
वादी नौशाद इलाही ने बताया था कि उसकी फैक्ट्री में हड्डी पीसने का प्लांट रामपुर रोड पर स्थित है। फैक्ट्री में जहूर आलम निवासी बिहार गेट कीपर का काम करता था। फैक्ट्री में ही सबदर इमाम ग्राम भोगाड़ी निवासी बिहार भी काम करता था। जहूर तथा सबदर का झगड़ा हुआ है। जिसमें जहूर आलम को चोट आई और सबदर इमाम भाग गया। सूचना मिलने पर जब वे मौके पर पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि पैसों के लेनदेन को लेकर दोनों में धक्कामुक्की हुई थी। सबदर के धक्का देने से जहूर के सिर में काफी चोट आई। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में जहूर आलम की मौत हो गई।
बुधवार को कोर्ट ने आरोपी सबदर इमाम को दोषी माना और उसे दस साल की सजा सुनाई है। वही उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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