सभी श्रेणियों की पर्यटन इकाइयों की स्थापना पर मिलेंगी सब्सिडी – क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी
हापुड़। क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी मेरठ अंजू द्वारा बताया गया कि नई पर्यटन नीति में सभी श्रेणियों की पर्यटन इकाइयों की स्थापना पर किये गए पूंजी निवेश पर सब्सिडी दी जाएगी। निवेश के आकार के आधार पर सब्सिडी की अधिकतम सीमा दो करोड़ से 40 करोड़ रुपये तक होगी। पर्यटन इकाइयों की स्थापना के लिए पांच करोड़ रुपये तक के बैंक लोन पर पात्र इकाइयों को पांच साल की अवधि के लिए प्रति वर्ष ऋण राशि का पांच प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा जिसकी अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये होगी।
पंजीकृत पर्यटन इकाई को ब्याज या पूंजीगत सब्सिडी में से किसी एक के तहत अनुदान दिया जाएगा। पर्यटन इकाइयों की स्थापना और विस्तार के लिए पहली बार जमीन खरीदने / लीज / ट्रांसफर पर स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। रोजगार सृजन पर ईपीएफ सब्सिडी, नवाचार विशिष्ट प्रोत्साहन, विपणन एवं संवर्धन प्रोत्साहन, राज्य की दुर्लभ व लुप्तप्राय कला, संस्कृति और व्यंजनों का संरक्षण, संवर्धन, पुनर्जीवित किये जाने के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था है।
पूंजी निवेश पर इतनी मिलेगी सब्सिडी
निवेश लागत – सब्सिडी का प्रतिशत अधिकतम राशि –
10 लाख से 10 करोड़ तक – 25 – दो करोड़ रुपये
● 10 करोड़ से अधिक और 50 करोड़ रुपये तक 20- 7.5 करोड़ रुपये –
- 50 करोड़ से अधिक और 200 करोड़ रुपये तक 15 – – 20 करोड़ रुपये
•200 करोड़ से अधिक और 500 करोड़ रुपये तक 10 – 25 करोड़ रुपये
- 500 करोड़ रुपये से अधिक 10 – 40 करोड़ रुपयें
हेरिटेज होटल के तहत पूंजी निवेश पर सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, स्टांप ड्यूटी छूट का प्रविधान है। पर्यटन विभाग में पंजीकृत / वर्गीकृत होटलों से विद्युत शुल्क व्यावसायिक की बजाय औद्योगिक दरों पर लिये जाएंगे। सभी वर्गों / श्रेणियों के तहत स्थापित होने वाली पर्यटन / सत्कार इकाइयों से नगर निगम व जल संस्थान के गृह कर, जल-मल कर उद्योग की भांति ही देय होंगे। फोकस टूरिज्म डेस्टिनेशन में महिला तथा अनुसूचित जाति/ जनजाति के उद्यमियों को पर्यटन इकाइयों की स्थापना पर किये गए निवेश पर पांच प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी।
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