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विवाद के चलते भतीजों ने की अपने सगे चाचा की हत्या

हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष एमपी, एमएलए कोर्ट ने बलकटी से काटकर एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में बुधवार को निर्णय सुनाते हुए मां व उसके दो पुत्रों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने तीनों दोषियों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों दोषियों पर नौ-नौ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ रूहेला ने बताया कि गांव नगला बढ़ निवासी देवीशरण पुत्र सगवा सिंह ने थाना बहादुरगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने कहा कि उसके भाई चंद्रभान का दूसरे भाई ओमप्रकाश की पत्नी ममता व उसके पुत्र रविंद्र व दिगेंद्र से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था।

31 अक्टूबर 2018 की रात करीब नौ बजे उसका भाई चंद्रभान अपने घर पर बैठा हुआ था। तभी ममता व उसके पुत्र रविंद्र व दिगेंद्र वहां आए और चंद्रभान को खींचकर अपने घर के आंगन में ले गए। जहां पर उन्होंने चंद्रभान पर बलकटी से कई वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना के समय चंद्रभान को बचाने के लिए वह और उनके भाई ओमप्रकाश मौके पर गए। लेकिन आरोपी बलकटी लेकर मौके से फरार हो गए। उनके भाई का शव ममता के घर के आंगन में पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने मामले की हत्या सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली और मामले के आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए।

मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष एमपी, एमएलए कोर्ट में चल रही थी। मामले में उनके द्वारा कई गवाह व मजबूत साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश किए। मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश कमलेश कुमार ने आरोपी ममता व उसके पुत्र रविंद्र व दिगेंद्र को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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