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युवती से रेप के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आठ साल की सजा व जुर्माना की सजा

युवती से रेप के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आठ साल की सजा व जुर्माना की सजा

हापुड़। थाना हापुड़ क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम ने निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने – आरोपी को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त को 21 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

विशेष लोक अभियोजक आशीष कुमार ने बताया कि हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक युवती ने वर्ष 2012 में थाने में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि आकाश उर्फ अक्कू ने उसको बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद
आरोपी आकाश ने कहा कि वह उससे शादी कर लेगा। जब कुछ समय बाद उसने आरोपी से कहा कि वह गर्भवती है और उसके बच्चे की मां बनने वाली है, तो आरोपी ने शादी से इंकार कर दिया।

पुलिस ने मामले की दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस मुकदमें की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम में चल रही थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम मिताली गोविंद राव ने अभियुक्त आकाश उर्फ अक्कू को आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त को 21 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

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