बिना अनुमति विदेश जाने को लेकर संस्पेड किए शिक्षक को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश किया स्टे, दिए निर्देश
एनबीटी न्यूज, हापुड़।
जिलें के बेसिक शिक्षा विभाग में एआरपी के पद पर तैनात एक शिक्षक को बिना अनुमति विदेश जाने के आरोप में संस्पेड किए जाने के मामलें में हाईकोर्ट ने स्टे कर विभाग को दो माह में निमटारे के निर्देश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार हापुड़ ब्लाक में तैनात एआरपी दीपक अग्रवाल को बिना अनुमति विदेश जाने के आरोप की शिकायत के बाद बीएसए रितु तोमर ने संस्पेड कर दिया था।
मामले को लेकर शिक्षक के पुत्र व सीए हर्ष अग्रवाल ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई थी और हाईकोर्ट में वाद दायर किया था।
पीड़ित शिक्षक के पुत्र हर्ष अग्रवाल ने बताया कि उनके पिता ने समय से विदेश जाने की अनुमति के लिए समस्त औपचारिकताएं पूरी की थी, परन्तु फिर भी उन्हें विभाग ने ग़लत तरीके से सस्पेंड कर दिया था।
बीएसए के निलंबन आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। कोर्ट ने निलंबन को सही नहीं माना, आरोप पत्र में लगे आरोपों को भी वैध नहीं पाया। कोर्ट ने निलंबन आदेश को स्थगित कर जांच के आदेश दिए हैं।
बीएसए रितु तोमर ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश को पढ़कर उसका पालन कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पीड़ित के पुत्र ने यह भी आरोप लगाया कि उनके पिता द्वारा खर्च की गई धनराशि के भुगतान न करने पर खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती रचना सिंह के खिलाफ की गई शिकायत की वजह से उनके पिता के खिलाफ बदले की नीयत से निलंबन की कार्यवाही की गई थी।
उन्होंने यह भी बताया कि उनके पिता को हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जा रहा है।
यदि उनके पिता को कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाता है तो उन्हें मजबूरन माननीय उच्च न्यायालय से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना करने की याचिका करनी पड़ेगी।