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जनपद में 28 जून से 25 सितम्बर तक धारा 144 लागू रहेगी : डीएम

हापुड़ (अमित अग्रवाल मुन्ना)।

डीएम ने जनपद में आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण व सकुशल संपन्न कराने के के मद्देनजर जनपद में 28 जून से 25 सितम्बर 2024 तक धारा 144 लागू कर दी है। अब जिले में बिना अनुमति के कोई भी जुलूस व प्रदर्शन का आयोजन नहीं होगा।

जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा ने बताया कि आगामी 17 जुलाई को मोहर्रम, 15 अगस्त को स्वतन्त्रता दिवस, 19 अगस्त को रक्षा बन्धन, 25 अगस्त को चेहल्लुम् 26 अगस्त को जन्माष्टमी, 16 सितम्बर को ईद एं मिलाद / बारावफात, 17 सितम्बर को विश्वकर्मा पूजा/अनन्त चतुर्दशी एवं समय-समय पर किये जाने वाले विरोध प्रदर्शनों को दृष्टिगत् रखते हुये जनपद में कानून एंव शान्ति व्यवस्था बनाये रखना, असमाजिक तत्वों पर अकुश लगाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है

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