गैंगरेप के मामलें में तीन दोषी करार,आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपए की सजा
हापुड़़।
थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में एक नाबालिग से गैंगरेप मामलें में तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर दस-दस हजार रुपए की सजा सुनाई हैं।
जानकारी के अनुसार थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में 2021 में एक किशोरी के साथ खेत में गैंग रेप का आरोप लगाते हुए चार आरोपियों गांव अठसैनी निवासी अब्दुल , रिहान , तसलीम तथा दानिश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो हरेंद्र त्यागी ने बताया कि मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट हापुड़ न्यायधीश श्वेता दीक्षित ने मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मंगलवार को आरोपियों को दोषी करार दिया और रिहान, अब्दुल व तस्लीम को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास तथा दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।,जबकि एक आरोपी दानिश की मृत्यु हो गई।
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