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खबर का असर: गरीबों के राशन पर डाका ड़ालनें वालें के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज


हापुड़(अमित अग्रवाल मुन्ना)।
थान हापुड़ देहात क्षेत्र के गांव सलाई निवासी राशन डीलर का देवर गरीबों के राशन को मंड़ी में बेचनें जाते हुए ग्रामीणों ने पकड़ पुलिस को सौंप दिया। जिसकी खबर हापुड़ उदय न्यूज ने प्रमुखता से चलाई। खबर को संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन ने आरोपी के विरुद्ध थानें में एफआईआर दर्ज करवाई हैं।

जानकारी के अनुसार बुद्धवार सुबह हापुड़ देहात के गांल सलाई निवासी सुरैया की राशन की दुकान हैं। उनका देवर गरीबों के राशन के 10 कट्टें मंड़ी में भेजनें जा रहा था। रास्ते में ग्रामीणों ने पकड़ पुलिस को सौंप दिया था ,जिसकी खबर प्रमुखता से हापुड़ उदय न्यूज ने चलाई ।
खबर को संज्ञान में लेकर आपूर्ति विभाग ने आपूर्ति लिपिक सुमित कुमार के साथ क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी जगन्नाथ राणा मौके पर पहुंचे।
थाना देहात में पहुंच कर घुडबग्घी में लदे खाद्यान्न का निरीक्षण किया कुल 10 कटटे प्लास्टिक के मुंह बंधे लदे हुये पाये गये। कट्टो को खोलकर देखने पर मोटा चावल पाया गया जिसका प्रत्येक कट्टे का वजन लगभग 40 किग्रा० प्रति कट्टा कुल 04.00 कुं० है।
घुडबग्घी चालक से पूछताछ किया गया तथा उसका बयान दर्ज किया, जिन्होने अपने बयान में स्पष्ट किया कि मैं ओमकार पुत्र वेदराम निवासी काठीखेड़ा तहसील हापुड़ बयान करता हूं कि कोटेदार सुरैया ग्राम सलाई के देवर खालिद पुत्र निसार मेरे घर पर सुबह आये और बोला कि कुछ गेहूँ, चावल के कट्टे है उसे मण्डी में ले जाना है। फिर आधे घण्टे बाद मैं उनके गांव में राशन की दुकान पर पहुंचा, 10 कट्टे चावल के जो प्लास्टिक के मुंह बंधे हुए अपनी घुडबग्घी में लादकर गांव के बाहर निकला तो कुछ दूरी पर रास्ते में अनवर नाम के व्यक्ति व गांव के अन्य लोगों द्वारा बग्घी रोककर पुलिस को फोन से बुलाकर थाना देहात हापुड़ ले आये। इस प्रकार विक्रेता मै० सुरेय्या ग्राम सलाई की उचित दर की दुकान के निरीक्षण के दौरान गेहूँ 06.99 कुं० कम व चावल 04.68 कुं० कम पाया गया। इस प्रकार विक्रेता सुरैया द्वारा स्टॉक में गेहूँ व चावल कम पाया जाना, जो कि पकड़ा गया खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विक्रय किये जाने वाले कार्ड धारकों को वितरण न करके उसे दुकान पर एकत्रित कर घुडबग्घी चालक से सांठगांठ कर खुले बाजार में ऊंचे दामों पर अधिक लाभ अर्जित करने के दृष्टिगत मण्डी में बेचने ले जाया जा रहा था। विक्रेता मैसर्स फरमान अली की सुपुर्दगी में इस निर्देश के साथ दिया गया कि उक्त खाद्यान्न को अपने स्टॉक में सुरक्षित रखेगें तथा सक्षम अधिकारी / मा० न्यायालय के मांगे जाने पर प्रस्तुत करेगें तथा घुडबग्घी व चालक को थाना देहात हापुड़ की अभिरक्षा में दिया गया। विक्रेता एवं घुडबग्घी चालक का उक्त कृत्य उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विकय एंव वितरण नियन्त्रण का विनियमन) आदेश 2016 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो उ०प्र० आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध है।

अतः उचित दर विक्रेता सुरैया ग्राम सभा सलाई एवं घुडबग्घी चालक ओमकार पुत्र • वेदराम निवासी ग्राम काठीखेडा तहसील व जनपद हापुड़ के विरुद्ध विरुद्ध जिलाधिकारी महोदय, हापुड़ द्वारा दिये गये स्वीकृति उपरान्त आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना देहात हापुड़ में दर्ज करायी गयी है।

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