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कोर्ट ने नगर पालिका परिषद के बैंक खाते कुर्क करने के दिये आदेश, मचा हड़कंप

हापुड़।

न्यायालय सिविल जज सीनियर डिविजन प्रथम हापुड़ ने एक वाद में जनपद की नगर पालिका परिषद पिलखुवा के खाते कुर्क करने आदेश जारी किये है। जिससे पालिका परिषद के अधिकारियों व कर्मचारियों में हडक़ंप मच गया है।

न्यायालय द्वारा जारी किये गये आदेश के अनुसार हरीश चन्द मित्तल की 2226343 रुपये एवं उस पर वाद दायर करने की तिथि से भुगतान करने तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वसूलने की वाबत गत 22 जनवरी 2026 को नगर पालिका परिषद पिलखुवा के नाम से संचालित बैंक खाते कुर्क की गयी धनराशि का भुगतान करने के लिए सम्बंधित प्रबन्धक को निर्देशित किया है।


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