कोर्ट ने दो नाबालिग बहनों के साथ अश्लील हरकत के दोषी को 20 साल की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माना

हापुड़।
थाना हापुड़ क्षेत्र के एक मौहल्ले निवासी व्यक्ति की दो मासूम बेटियां घर की छत पर खेलते समय पड़ोसी द्वारा अश्लील हरकतें करने के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने दो दोषियों को 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही उन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
जानकारी के अनुसार हापुड़ के एक मौहल्ले में पांच अक्टूबर 2022 को एक व्यक्ति की उसकी सात वर्षीय और पांच वर्षीय बेटियां छत पर खेल रही थी, तभी पड़ोसी ऋषिपाल ने दोनों बच्चियों को बहला-फुसलाकर अपनी छत पर ले जाकर उनके साथ अश्लील हरकत की। मां के आवाज देने पर आरोपी बच्चियों को छोड़कर फरार हो गया। बच्चियों ने घटना की जानकारी अपनी मां को दी, जिसके बाद परिवार ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।












