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एचपीडीए ने वित्तीय वर्ष में 106 कालोनियों में अवैध प्लाटिंग ध्वस्त की:प्रभारी सचिव

एचपीडीए ने वित्तीय वर्ष में 106 कालोनियों में अवैध प्लाटिंग ध्वस्त की:प्रभारी सचिव

-जिले में विभिन्न स्थानों पर 42 अवैध निर्माण किये सील

,हापुड़ ।

हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद में विभिन्न स्थानों पर विकसित की जा रही 106 कालोनियों में अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करने के साथ-साथ 42 अवैध निर्माणों को भी सील करने की कार्यवाही की है। प्राधिकरण द्वारा की जा रही कार्यवाही से कालोनाजरों व निर्माणकर्ताओं में हडक़ंप मचा हुआ है। गत मार्च माह में भी एचपीडीए द्वारा अवैध प्लाटिंग ध्वस्ती व अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने को अभियान चलाया जा रहा है।

हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण क्षेत्र में कालोनाइजरों द्वारा हापुड़,पिलखवा,सिंभावली व गढ़ में कृषि योग्य भूमि को क्रय कर अथवा किसान को भागीदार बनाकर प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना व अवैध रूप से छोटे-छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री करा दी जाती है। अधिकांश कालोनियों में कालोनाइजरों द्वारा कोई विकास कार्य,रोड,सीवर,पार्क आदि का निर्माण नहीं कराया जाता है।

एचपीडीए के अधिसूचित महायोजना विकास क्षेत्र हापुड़ पिलखुवा व गढ़मुक्तेश्वर,ब्रजघाट में भू-माफियाओं,कालोनाइजरों द्वारा अवैध रूप से विकसित अवैध कालोनियों में भूखंडों का क्रय विक्रय कर निर्माण कराया जाता है,कि उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम -1973 के तहत कार्यवाही करते हुए अवैध निर्माण व प्लाटिंग को ध्वस्त किया जायेगा। इसके बावजूद भी कालोनाइजरों द्वारा कृषि भूमि व राष्टï्रीय राजमार्ग 9 व 335ए के दोनों ओर ग्रीन बेल्ट में अवैध कालोनी विकसित करने के साथ-साथ अवैध निर्माण भी कराये जा रहे है। प्रतिमाह प्राधिकरण अभियान चलाकर ध्वस्तीकरण व सीलिंग की कार्यवाही कर रहा है।

हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण के प्रभारी सचिव प्रवीण कुमार गुप्ता ने बताया कि प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिले में 106 स्थानों पर अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करने व 42 अवैध निर्माणों को सील करने की कार्यवाही की है।

उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा जनपद में प्राधिकरण क्षेत्र में अभियान चलाकर मजिस्ट्रेट व पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त व अवैध निर्माण को सील करने की कार्यवाही जारी है। प्राधिकरण की कार्यवाही से बचने के लिए कालोनाइजर कालोनी का मानचित्र स्वीकृत कराकर प्लाटिंग करें। निर्माणकर्ता निर्माण कार्य रोककर आवासीय व कार्मिशियल बिल्डिंग का नक्शा स्वीकृत कराये।

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