उधार के रूपयें वापस ना देनें के मामलें में कोर्ट ने दोषी को सुनाई 6 माह का कारावास व 2.60 लाख का लगाया जुर्माना
हापुड़़।
थाना हापुड़ क्षेत्र के एक मौहल्लें निवासी व्यक्ति से परिचित द्वारा उधार के रूपयें वापस ना देनें के मामलें में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए
6 माह का कारावास व 2.60 लाख का जुर्माना लगाता है।
जानकारी के अनुसार हापुड़़ बार एसोशिएशन के पूर्व अध्यक्ष व सीनियर अधिवक्ता उदय सिन्हा व एडवोकेट रवि सैनी ने बताया कि
हापुड़ के मोहल्ला जवाहरगंज निवासी आनंद कुमार सैनी से बुलंदशहर के खानपुर निवासी भोपाल सैनी ने वर्ष 2018 में दो लाख रुपए उधार लिए थे । तय समय के बाद भी भोपाल सैनी ने पैसे नहीं लौटाए,तो 2021 में आरोपी भोपाल सिंह के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवा दी।
मामलें में शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट हापुड़ न्यायाधीश अरुण कुमार ने आरोपी भोपाल को दोषी मानते हुए छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई और दो लाख 60 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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