हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
हापुड़
हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को एक युवक की चाकू से हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नरेश चंद शर्मा ने बताया कि गांव मीरापुर गढ़ी निवासी रतनलाल ने पिलखुवा कोतवाली में तहरीर दी थी। जिसमें उसने कहा कि 16 जून 2020 की शाम सात बजे उसके पुत्र सचिन व गांव निवासी मनोज उर्फ सद्दाम पुत्र पूप्प के बीच झगड़ा हो गया। जिसमें मनोज ने उनके पुत्र के सीने में चाकू से वार कर दिए। जिससे सचिन गंभीर रुप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां पर चिकित्सक ने उनके पुत्र को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी मनोज उर्फ सद्दाम के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट में उनके द्वारा न्यायालय में मजबूती से पैरवी की गई। पुलिस की तरफ से मामले में पैरवी कर रहे पैरोकार देवेंद्र कुमार द्वारा मात्र डेढ़ माह में 14 गवाह न्यायालय में पेश किए गए। साथ ही आरोपों के खिलाफ कई बड़े साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किए। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशी प्रथम विपिन कुमार द्वितीय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में निर्णय सुनाया। न्यायाधीश विपिन कुमार प्रथम ने कहा कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद मनोज को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व जुर्माना लगाया।
हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को एक युवक की चाकू से हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नरेश चंद शर्मा ने बताया कि गांव मीरापुर गढ़ी निवासी रतनलाल ने पिलखुवा कोतवाली में तहरीर दी थी। जिसमें उसने कहा कि 16 जून 2020 की शाम सात बजे उसके पुत्र सचिन व गांव निवासी मनोज उर्फ सद्दाम पुत्र पूप्प के बीच झगड़ा हो गया। जिसमें मनोज ने उनके पुत्र के सीने में चाकू से वार कर दिए। जिससे सचिन गंभीर रुप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां पर चिकित्सक ने उनके पुत्र को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी मनोज उर्फ सद्दाम के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट में उनके द्वारा न्यायालय में मजबूती से पैरवी की गई। पुलिस की तरफ से मामले में पैरवी कर रहे पैरोकार देवेंद्र कुमार द्वारा मात्र डेढ़ माह में 14 गवाह न्यायालय में पेश किए गए। साथ ही आरोपों के खिलाफ कई बड़े साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किए। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशी प्रथम विपिन कुमार द्वितीय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में निर्णय सुनाया। न्यायाधीश विपिन कुमार प्रथम ने कहा कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद मनोज को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व जुर्माना लगाया।