ट्यूशन पढ़ने जा रही किशोरी को अपहरण कर दोस्त के कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया दोषी को 14 साल कैद
ट्यूशन पढ़ने जा रही किशोरी को अपहरण कर दोस्त के कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया दोषी को 14 साल कैद
गाजियाबाद
ट्रानिका सिटी थानाक्षेत्र के अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने 14 साल कैद की सजा सुनाई। इस मामले में अदालत ने घटना के 11 माह 17 दिन बाद फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी पर 28 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
कमरे में ले जाकर किया था दुष्कर्म
विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने बताया कि ट्रानिका सिटी थानाक्षेत्र में एक किशोरी स्वजन के साथ रहती है। पांच जनवरी 2023 को वह ट्यूशन पढ़ने जा रही थी। तभी रास्ते में राजा ने उसका अपहरण किया और दोस्त के कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया।
अगले दिन किशोरी की हुई बरामदगी
देर रात तक बेटी के घर न पहुंचने पर स्वजन ने ट्यूशन पढ़ाने वाली शिक्षिका को फोन किया तो जानकारी हुई कि वह ट्यूशन पढ़ने नहीं पहुंची। इसकेे बाद किशोरी के स्वजन ने एफआइआर दर्ज कराई। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने अगले दिन किशोरी को ट्रानिका सिटी थानाक्षेत्र से बरामद किया और राजा को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
मामले की सुनवाई उपरोक्त अदालत में चल रही थी। अभियोजन की तरफ से छह गवाह पेश किए गए। पुख्ता साख्यों व गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने राजा को सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया।