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लड़किया तो है ही नहीं सुरक्षित लड़के भी सुरक्षित नहीं दो नाबलिग लड़को के साथ सिक्योरिटी गार्ड ने किया कुकर्म

लड़किया तो है ही नहीं सुरक्षित लड़के भी सुरक्षित नहीं दो नाबलिग लड़को के साथ सिक्योरिटी गार्ड ने किया कुकर्म

गाजियाबाद, दो नाबालिग सगे भाइयों से दुष्कर्म करने वाले सुरक्षा गार्ड को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने सजा सुनाई है। नौ साल पुराने ये मामले नगर कोतवाली क्षेत्र के हैं। कोर्ट ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

विशेष लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज के पास एक युवक का मकान है। युवक का एक बेटा आठ साल का और दूसरा 12 साल का है। 25 जनवरी 2014 को दोनों भाई इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर खेल रहे थे.

उन दिनों कॉलेज की छुट्टियाँ चल रही थीं. कॉलेज का सुरक्षा गार्ड नानक चंद दोनों नाबालिगों को बहला-फुसलाकर कॉलेज की तीसरी मंजिल पर ले गया और दोनों के साथ दुष्कर्म किया। बच्चों ने घर पहुंचकर पिता को घटना की जानकारी दी।

इसके बाद पिता ने सुरक्षा गार्ड नानक चंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. गवाहों के बयान और पुख्ता सबूतों के आधार पर अदालत ने दोनों मामलों में अलग-अलग सजा सुनाई।

आठ साल के बच्चे से कुकर्म के मामले में नानक चंद को चार साल की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। वहीं, 12 साल के बच्चे से कुकर्म के मामले में पांच साल की जेल और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई.

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