fbpx
ATMS College of Education Menmoms Global Inc
BreakingHapurNewsUttar Pradesh

हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा व जुर्माना

हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा व जुर्माना

हापुड़

हापुड़।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष एमपी/ एमएलए न्यायालय ने युवक की हत्या में एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सौरभ रूहेला ने बताया कि 12 दिसंबर 2018 को गांव ढोलपुर की गेंदों देवी ने थाना बहादुरगढ़ में तहरीर दी थी। जिसमें पीड़िता ने बताया था कि 12 दिसंबर 2018 को गांव का विशाल, प्रमोद व पुष्पेंद्र उसके पुत्र अंकुश को घर से बुलाकर ले गए थे। पुत्र वापस नहीं लौटा और गायब है। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने अंकुश के

शव को बरामद कर लिया था। छानबीन में पता चला कि विशाल ने गोली मारकर अंकुश की हत्या की है। जांच के बाद विवेचक ने विशाल के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।

न्यायाधीश कमलेश कुमार ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 21 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया है

JMS World School Radhey Krishna Caters
Show More

Leave a Reply

Back to top button

You cannot copy content of this page