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पुलिस पर फायरिंग करने वालों को कोर्ट ने सुनाई चार साल की सजा

पुलिस पर फायरिंग करने वालों को कोर्ट ने सुनाई चार साल की सजा

हापुड़

हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम कोर्ट ने लूट व पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने के मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर साढ़े बारह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार त्यागी ने बताया कि स्काई अर्थ कंस्ट्रक्शन कंपनी ने थाना बाबूगढ़ में एक तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि चालक. विजय कश्यप डंपर से मिट्टी भराव का काम करता है। छह नवंबर 2019 की रात्रि के समय चालक विजय कश्यप डंपर को लेकर गांव सिखेड़ा के समीप खड़ा था। तभी तीन बदमाश आए और डंपर को लूट कर ले गए। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए लूट के आरोपियों को गांव कनिया कल्याणपुर के पास से पकड़ने का प्रयास किया। जिस पर आरोपियों ने पुलिस पर जान से मारने की नियत से कई फायर किए। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई
करते हुए आरोपी जगत पुत्र फूल सिंह निवासी गांव बडढ़ा थाना सिंवाली, मोनू, प्रमोद व लुफ्त
अली को गिरफ्तार कर लिया।

सभी आरोपियों के खिलाफ अदालत से लूट, हत्या का प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा
दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय
में पेश की। कुछ कारण के चलते आरोपी जगत के मामले की पत्रावली अन्य आरोपियों से अलग कर दी गई। जिसके बाद उक्त आरोपी के मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम कोर्ट में चल रही थी। न्यायाधीश डॉ. रीमा बंसल ने
मामले में सोमवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी जगत को दोषी करार देते
हुए चार वर्ष की सजा सुनाई। वहीं साढ़े बारह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अदा न करने पर चालीस दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा

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