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ऑनर किलिंग में मां-बेटे को आजीवन कारावास, गर्भवती बहन की गला रेतकर और जलाकर की थी हत्या

ऑनर किलिंग में मां-बेटे को आजीवन कारावास, गर्भवती बहन की गला रेतकर और जलाकर की थी हत्या
हापुड़।
हापुड़ के बहादुरगढ़ के गांव चितौड़ा में हुई ऑनर किलिंग के मामले में जिला जज की कोर्ट ने फैसला सुनाया। जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी मां असर्फी देवी और बेटे सुनील को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 11-11 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।

दरअसल, घटना 28 सितंबर 2023 की है। गांव के चौकीदार सत्तार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी सुनील ने अपनी छह माह की गर्भवती बहन मधु की गर्दन पर ब्लेड से वार किया। फिर उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस दौरान मां असर्फी देवी ने भी बेटे का साथ दिया।

पुलिस ने घायल मधु को पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर हालत के चलते उसे मेरठ रेफर किया गया। वहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। चौकीदार की रिपोर्ट के अनुसार, मधु अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के पिता का नाम नहीं बता रही थी।

इसी कारण आरोपियों ने उसकी हत्या की। पुलिस ने मां-बेटे के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रही सुनवाई के बाद जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह ने दोनों को दोषी करार दिया।


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