फर्जी गवाही देनें के आरोप में पेश ना होने पर अधिवक्ता की सदस्यता संस्पेड
हापुड़।
थाना हापुड़ क्षेत्र स्थित तहसील में वकालत करने वालें एक अधिवक्ता पर फर्जी गवाही देनें के आरोप की दूसरे अधिवक्ता की शिकायत पर बार काउंसिल ऑफ यूपी ने सुनवाई के बाद आरोपी अधिवक्ता के पेश ना होने पर सदस्यता संस्पेड कर दी। अब अधिवक्ता प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। काउंसिल ने निर्णय की सूचना डिस्ट्रिक्ट जज,डीएम व एसपी को भेजी हैं। हांलांकि आरोप लगने के बाद अधिवक्ता ने मामले को रिकाल करवाकर समाप्त करने का दावा किया है।
जानकारी के अनुसार हापुड़ के रेलवे रोड़ निवासी अधिवक्ता शिल्प कुमार ने तहसील में प्रेक्टिस करने वालें सतीश चौधरी के विरुद्ध झूठी गवाही देनें की शिकायत यूपी बार काउंसिल में की गई थी।
मामले की सुनवाई करते हुए बार काउंसिल ने अधिवक्ता सतीश चौधरी को सुनवाई के लिए बुलाया था, परन्तु वे वहां मौजूद नहीं हुए।
काउंसिल ने भेजें पत्र में कहा गया कि शिल्प कुमार गर्ग बनाम सतीश कुमार फाइल के अवलोकन के बाद प्रतिवादी न तो इस मामले में उपस्थित हुआ और न ही कोई जवाब दाखिल किया, वह जानबूझकर समिति से बच रहा है इसलिए सतीश कुमार पुत्र श्री गिरिराज सिंह निवासी कृष्णा नगर, गली नंबर-1, स्वर्ग आश्रम रोड, हापुड, जिनका पंजीकरण संख्या यूपी06768/2006 को अगले आदेश तक प्रैक्टिस से वंचित किया जा रहा है, इसकी सूचना माननीय जिला न्यायाधीश एवं पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट को दें तदनुसार कार्यालय को इस आदेश का अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया जाता है।
अधिवक्ता शिल्प कुमार ने बताया कि मामलें में बार काउंसिल ने एक तरफा सुनवाई करते हुए हापुड़ के स्वर्ग आश्रम रोड़ निवासी सतीश चौधरी की सदस्यता को सस्पेंड कर दी गई है। अब वे प्रेक्टिस नहीं कर सकते।
मामले में बार काउंसिल ने डिस्ट्रिक्ट जज, डीएम व एसपी को निर्णय की जानकारी भेजी है।
डीजीसी सिविल सुधीर त्यागी ने बार के निर्णय के पत्र की पुष्टि करते हुए बताया कि बार काउंसिल ऑफ यूपी का एक पत्र अधिवक्ता सतीश चौधरी की सदस्यता संस्पेड करने का पत्र डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में प्राप्त हुआ है।
इस मामले में आरोप लगने के बाद दूसरे अधिवक्ता सतीश चौधरी ने दावा करते हुए बताया कि उन्होंने बार काउंसिल में मामला रिकाल करवाकर सुनवाई के बाद मामला निपट गया और उनकी सदस्यता बहाल हो गई, जबकि वे इस संबंध में कोई पेपर नहीं दिखा सकें।