fbpx
ATMS College of Education
BreakingCrime NewsHapurNewsUttar Pradesh

विस्फोटक रखने बेचने के दोषी को सजा व जुर्माना

विस्फोटक रखने बेचने के दोषी को सजा व जुर्माना

हापुड़

हापुड़ की एक अदालत ने विस्फोटक पदार्थ रखने व बेचने के एक दोषी को अदालत उठने तक की सजा व तीन हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

वर्ष 2022 में अभियुक्त अंकुर उर्फ बंटी पुत्र देवकीनंदन को विस्फोटक पदार्थ को रखने व बेचते हुए गिरफ्तार किया गया था। थाना बहादुरगढ़ पर अभियुक्त के विरुद्ध विस्फोटक आधनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। शुक्रवार को न्यायालय द्वारा आरोपी को जुर्म इकबाल के – आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा एवं तीन हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है

Menmoms Sajal Telecom JMS Group of Institutions
Show More

Leave a Reply

Back to top button

You cannot copy content of this page