बिजली सुरक्षा को लेकर कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई कार्यशाला
हापुड़।
आज कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी संदीप कुमार की अध्यक्षता में विद्युत सुरक्षा दिवस के अवसर पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें उपनिदेशक विद्युत सुरक्षा मेरठ रीजन मेरठ के द्वारा जनपद के उद्यमियों और होटल संचलको को विद्युत सुरक्षा नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि बिजली एक आज्ञाकारी दास के साथ निर्दय स्वामी भी है अतः इससे अत्यधिक सावधान रहे और सुरक्षा नियमों के अनुसार ही इसका उपयोग करें । उन्होंने बताया कि विद्युत लाइन के नीचे या उसके पास कोई मकान या दुकान नहीं बननी चाहिए जिससे लाइन के तारों के बीच निर्धारित सुरक्षित दूरी कम होने के कारण दुर्घटना हो सकती है। विद्युत लाइन के नीचे हैंडपंप, नलकूप इत्यादि ना लगाए । मकान की छत पर लगे विद्युत पोल मैटेलिक रोड से बिजली के तारों के पास कपड़ा सुखाने हेतु तार न बांधे , इसमें बिजली आकर दुर्घटना हो सकती है। विद्युत के तार टूटकर जमीन पर पड़े हुए व लटकते हुए तारों को न छुए विद्युत लाइन के पास बस ट्रक, ट्राली आदि ना खड़ी करें या उसके ऊपर से सामान न उतारे। लाइन के तार के स्पर्श से स्पार्किंग/फ्लैश ओवर हो सकता है विद्युत लाइन के नीचे से ताजिया, रथ, पाइप इत्यादि ना निकाले। कार्यशाला में बताया गया कि विद्युत पोल व स्टेवायर में अपने जानवरो को ना बांधे। कटिया लगाकर बिजली का उपयोग न करें। अर्थ तार व अर्थिंग से बिजली ना जलाएं विद्युत दुर्घटना की सूचना विद्युत सुरक्षा विभाग को तुरंत दी जाए। बिजली के तारों से छेड़छाड़ ना करें। आग की स्थिति में विद्युत लाइन तुरंत कट कर देनी चाहिए बिजली की आग पर पानी नहीं डालना चाहिए । अपने घर, अधिष्ठान में राजकीय लाइसेंस धारी विद्युत ठेकेदारों से ही विद्युत कार्य कराने चाहिए। कार्यशाला के अंत में अपर जिलाधिकारी ने कहा कि हम यह संकल्प लेने की हमारे आसपास कोई भी विद्युत से दुर्घटना न होने पाए और हम सभी सुरक्षित रहें।