जनपद हापुड़ की समस्त शराब, बीयर, मॉडल शॉप, रेस्टोरेन्ट, डिनेचर्ड स्प्रिंट आदि 9 मई से 11 मई तक रहेगें बंद- डीएम
हापुड़। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु जनपद में मतदान दिनांक 11.05.2023 को मतदान समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घण्टे पूर्व से मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिनांक 13.05.2023 को मतगणना प्रारम्भ होने के दिनांक से पूर्व के दिनांक 12.05.2023 को सायं 06:00 बजे से मतगणना समाप्ति के दिनांक 13.05.2023 को रात्रि 12:00 बजे तक मादक वस्तुओं की बिक्री के लिए आबकारी दुकानों (देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग एवं ताड़ी की फुटकर बिकी की दुकानों) को पूर्णतया बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
अतः जनपद हापुड़ में नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को लोक शान्ति बनाये रखने तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण मतदान एवं मतगणना कराये जाने के उद्देश्य से संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 के अर्न्तगत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मै प्रेरणा शर्मा, जिला मजिस्ट्रेट, हापुड़ एतद्द्वारा नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में जनपद हापुड़ की समस्त देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप, भॉग दुकाने, रेस्टोरेन्ट/ क्लब बार सैन्य कैन्टीन, डिनेचर्ड स्प्रिंट व अन्य समस्त आबकारी के थोक व फुटकर अनुज्ञापनों को मतदान दिनांक 11.05.2023 हेतु दिनांक 09.05.2023 की सायं 06:00 बजे से दिनांक 11.05.2023 को सायं 06:00 बजे तक अथवा मतदान समाप्ति होने तक तथा मतगणना दिनांक 13.05.2023 हेतु दिनांक 12.05.2023 की सायं 06:00 बजे से दिनांक 13.05.2023 को रात्रि 12:00 बजे तक समस्त आबकारी दुकानों (देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शाप. बार. एफ0एल0-9/9ए व भांग की समस्त थोक व फुटकर बिकी की दुकानें) को पूर्णतया बन्द रखने का आदेश देती हूँ। उक्त बन्दी के लिए संबंधित अनुज्ञापियो को कोई प्रतिफल देय नही होगा।
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