गांजा तस्करी मामले में दोषी को सुनाई गई एक साल कारावास की सजा
हापुड़। गांजा तस्करी के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजन आशीष कुमार ने बताया कि देहात पुलिस ने 25 मार्च को गढ़ रोड स्थित देवनंदनी अस्पताल के सामने से थाना देहात क्षेत्र के गांव गोंदी निवासी जान-ए-आलम, साकेत कॉलोनी निवासी विपिन और थाना सिंभावली क्षेत्र के मुरादपुर निवासी करन को गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने आरोपियों से 85 हजार रुपये और एक किलो 250 ग्राम गांजा पाउडर बरामद हुआ था। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमें की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) में चल रही थी। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश छाया शर्मा ने निर्णय सुनाते हुए आरोपियों में से करन को दोषी करार देतं हुए एक वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास होगा।
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