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कोविड से हुई मौत पर आर्थिक मदद का सरकार के पास प्रावधान नहीं,मदद का फर्जी मैसेज वायरल

हापुड़(अमित मुन्ना)।
उ.प्र. सरकार के विशेष सचिव ने जिलाधिकारी शामली से पूछे एक प्रश्न के जबाब में कहा कि सरकार ने कोविड से हुई पीड़ित की मौत के बाद परिजनों को दैवीय आपदा के अन्तर्गत राहत सहायता उपलब्ध कराये जाने का कोई प्रावधान नहीं हैं। जनपद में.पीड़ित परिजनों.को.आर्थिक सहायता का फार्म भरवाकर फर्जी मैसेज वायरल किया जा रहा हैं।

शामली के जिलाधिकारी ने शामली निवासी प्रदीप कुमार की पत्नी रेखा सैनी की कोरोना से हुई मृत्यु के बाद मृतक व्यक्ति के हिताधिकारी को दैवीय आपदा के अन्तर्गत राहत सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था।
शासन के विशेष सचिव राम केवल ने भेजें जबाव में कहा कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 23.9.2020 में कोविड-19 के प्रकोप को रोकने हेतु मदों की सूची एवं सहायता का मापदण्ड निर्धारित करते हुए एसडीआरएफ से धनराशि व्यय किये जाने हेतु अनुमन्य किया गया है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइड लाइन्स में एस ० डी० आर0एफ0 से कोविड 19 के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर राहत सहायता अनुमन्य किये जाने का प्राविधान नहीं है।
जनपद हापुड़ में भी कोरोना मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद का फर्जी मैसेज वायरल कर धोखा दिया जा रहा हैं।


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