जिले में 26 बाल एवं किशोर से श्रम कराने वाले सेवायोजकों के खिलाफ वाद योजित किया:सर्वेश

जिले में 26 बाल एवं किशोर से श्रम कराने वाले सेवायोजकों के खिलाफ वाद योजित किया:सर्वेश
-अंतर्राष्टï्रीय बालश्रम निषेध दिवस पर गोष्ठी का आयोजन
,हापुड़ ।
सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा अंतर्राष्टï्रीय बालश्रम निषेध दिवस पर गोष्ठी का आयोजन नगर पालिका परिषद के सभागार कक्ष में किया गया। जिसमें संयुक्त व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष ललित अग्रवाल व सभासदों ने प्रतिभाग कर बाल श्रम पर अंकुश लगाने का प्रण लिया।
गोष्ठी में सहायक श्रमायुक्त सर्वेश कुमारी ने कहा कि शासन,जिलाधिकारी व एनसीपीसीआर आयोग नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जिले में बालश्रम के विरुद्घ चलाये गये विशेष अभियान में 28 सेवायोजकों के विरुद्घ निरीक्षण की कार्यवाही अपनाई,26 बाल एवं किशोर श्रमिकों को चिन्हित कर 15 प्रतिष्ठानों के सेवायोजकों के विरुद्घ सीजेएम कोर्ट में वाद योजित किया गया।
उन्होंने कहा कि बालश्रम के विरुद्घ अभियान आगे भी जारी रहेगा,बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 यथा संशोधित अधिनियम 2016 के तहत अधिनियम का उल्लंघन किये जाने पर कम से कम छह माह का कारावास होगा। व जुर्माना बीस हजार से कम नहीं होगा।