मिलावटी खाद्य पर्दोथों पर बड़ी कार्रवाई: लाखों रुपए का लगाया जुर्माना

हापुड़। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच में मिलावट पाए जाने पर एडीएम कोर्ट ने कड़ी कार्रवाई की है। प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 9 दुकानदारों पर कुल 13.85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
बुलंदशहर रोड पर दूध में मिलावट के लिए 20 हजार, सराफा बाजार में राजभोग की मिथ्याछाप के लिए 50 हजार का जुर्माना लगाया गया। धौलाना में अनार जूस अमानक पाए जाने पर 25 हजार और हरोड़ा मोड़ पर सरसों तेल में मिलावट के लिए 25 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया।
गांव नवादा में मिश्रित दूध के लिए 20 हजार और शेखपुर खिचरा में कुटू के आटे में वाह्य पदार्थ मिलने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। बदरखा में मांस की दुकान पर खराब व्यवस्था और जंग लगे चाकुओं के उपयोग के लिए 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
गांव बैठ में दो मांस विक्रेताओं पर बिना लाइसेंस दुकान संचालित करने के लिए अलग-अलग 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। विभाग ने जनवरी में भी 24 नमूनों की जांच में दूध, दही, छाछ, पनीर, सरसों का तेल और मसालों में मिलावट पाई थी। एडीएम संदीप कुमार ने बताया कि किसी भी सूरत में मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी।