7.50 लाख के चेक बाउंस मामलें में कोर्ट ने सुनाया जुर्माना सहित 12 लाख रुपयें व एक सजा की सजा
हापुड़। कोर्ट ने 7.50 लाख के चेक बाउंस मामलें में कोर्ट ने जुर्माना सहित 12 लाख रुपयें व एक सजा की सजा सुनाई। वादी को 10 लाख व दो लाख रूपयें सरकारी कोष में जमा करनें का आदेश सुनाया।
जानकारी के अनुसार स्टेशन रोड़ स्थित असौड़ा हाउस निवासी अजय सुन्दर नारायण सिंह त्यागी ने धर्मेंद्र त्यागी उर्फ बिरजू त्यागी निवासी मोहल्ला रामगंज रेलवे रोड हापुड को 7.50 लाख रूपयें दिए थे। जिसके एवज में चेक दिया था।
अधिवक्ता मुकुल त्यागी ने बताया कि
चेक बाउंस होनें पर अजय ने सीजेएम कोर्ट में वाद दाखिल किया।सुनवाई के बाद कोर्ट ने बिरजू त्यागी को दोषी मानते हुए एक वर्ष का साधारण कारावास तथा 12 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। जिसमें 10 लाख वादी व 2 लाख की राशि राज्य सरकार को देय होगी।
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