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प्रत्याशी जनपद में केवल 27 से 8 फरवरी तक कर सकेगें जनसभा, प्रोटोकॉल का उल्लंघन करनें पर होगी कार्यवाही

हापुड़़। निर्वाचन अधिकारी ने शर्तों के साथ विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों को जनपद में केवल 27 से 8 फरवरी तक 25 मैदान, चार सभागार में ही
जनसभा करनें की अनुमति दी हैं। प्रोटोकॉल का उल्लंघन करनें पर कार्यवाही की चेतावनी दी गई हैं।

जानकारी के अनुसार जनपद में10 फरवरी को मतदान को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह ने निर्वाचन आयोग के निर्देश पर
तीनों विधानसभाओं के प्रत्याशियों को 27 जनवरी से आठ फरवरी तक सशर्त जनसभाएं करने की अनुमति दी है।
इसके लिए जिला प्रशासन ने जिले में 25 मैदान और चार हॉल चिह्नित कर लिए गए हैं। इसके अलावा गढ़ में दो स्थानों पर हेलीपेड के लिए भी भूमि चिह्नित कर ली गई है। चुनावी बैठक के लिए हॉल और हेलीपेड के लिए अभी और स्थान चिह्नित किए जा रहे हैं। फिलहाल बाइक रैली, पदयात्रा, रोड शो पूर्ण रूप से जिले में प्रतिबंधित रहेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह ने बताया कि कोविड नियमों का पालन करते हुए 28 जनवरी से खुले मैदान में अधिकतम 500 लोगों की सभाओं की अनुमति होगी। डोर टू डोर जनसंपर्क के दौरान अब प्रत्याशी के साथ अधिकतम दस लोग रह सकेंगे। पहले पांच लोगों की अनुमति थी। जिसे बढ़ाकर अब आयोग ने दस कर दिया है। चिह्नित बंद हॉल में क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों की सभाएं कोविड प्रोटोकॉल के साथ हो सकेंगी।

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