2 हजार के नोट बदलने की तारीख बढ़ी, अब इतने तारीख तक बदल पाएंगे…
नईदिल्ली। आरबीआई ने दो हजार के नोट बदलने की तारीख बढ़ा दी है। अब 7 अक्टूबर तक नोट बैंक में एक्सचेंज करवा सकेंगे।
बता दें कि इसके पहले आरबीआई ने कहा था कि ज्यादातर 2 हजार के नोट उपयोग में नहीं हैं। इसलिए 30 सितंबर के बाद ये चलन में नहीं रहेंगे। जिस मकसद के लिए इसे लाया गया था, वह पूरा हो चुका है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि दूसरे मूल्यवर्ग के नोटों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध होने के बाद, 2018-19 में 2,000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी थी।
आरबीआई (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) की ओर से दो हजार रुपये की नोट बदलने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। 23 मई से लेकर 30 सितंबर 2023 की तारीख तय की गई।2000 के नोट बदलने की अंतिम तारीख 1 अक्टूबर रखी थी। अब इस तारीख को बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दिया गया है।
बता दें कि 30 सितंबर के बाद भी 2000 के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे, लेकिन उन्हें लेनदेन के उद्देश्य से स्वीकार नहीं किया जाएगा और केवल आरबीआई के साथ ही बदला जा सकता है। अंतिम तारीख के बाद भी अगर किसी के पास 2000 का नोट बच जाता है, तो आप उसे ना तो बैंक में जमा कर सकेंगे और ना ही बदल सकेंगे। लेकिन, 7 अक्टूबर के बाद नोटों को RBI के 19 क्षेत्रीय कार्यालय से बदल सकेगा। मालूम हो कि एक बार में 20,000 से ज़्यादा के नोट नहीं बदले जा सकते हैं।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 19 मई, 2023 तक प्रचलन में में रहे ₹3.56 लाख करोड़ रुपये के ₹2000 के बैंक नोटों में से ₹3.42 लाख करोड़ रुपये के नोट बैंकों में वापस आ चुके हैं। 29 सितंबर को कारोबार की समाप्ति के बाद केवल 0.14 लाख करोड़ रुपये ही चलन में रह गए हैं। 19 मई 2023 को प्रचलन में रहे ₹2000 बैंक नोटों का 96% अब बैंकों में वापस आ गया है।