ATMS College of Education Menmoms Global Inc
News

18 साल बाद कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा और जुर्माना

हापुड़।

हापुड़ में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट ने जाति सूचक शब्द बोलने वाले मारपीट के मामले की आज सुनवाई की। कोर्ट ने आरोपी को हत्या के प्रयास का दोषी मानते हुए उसे तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही 9 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

पीड़ित कालीचरण ने थाना हाफिजपुर में दर्ज कराए मुकदमे में बताया था कि 4 अप्रैल 2005 को दोपहर उसके पिता रामकिशन उर्फ हुश्यारी अपने खेत में काम कर रहे थे और दो मजदूर लगाकर अपने खेत पर खड़े थे। उसी समय विपक्षी हरेन्द्र सिंह निवासी हरसिंहपुर, जिसका खेत भी हमारे खेत के पास है। मेरे पिताजी के पास आया और आते ही गाली-गलौज करने लगा और मारपीट करने लगा। तुरन्त ही उसने फावड़ा सिर पर दे मारा जिससे सिर तो बच गया लेकिन मेरे पिताजी की जांघ पर फावड़ा जा लगा। मेरे पिताजी के शोर मचाने पर पेड़ काट रहे मजदूर मौके पर आए और उन्होंने पिताजी को बचाया। जिसके बाद आरोपी हरेन्द्र जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया।

विवेचना के बाद आरोपी हरेन्द्र के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया गया। आरोप पत्र पर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया तथा प्रकरण सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया। आरोपी ने कोर्ट में आरोप से इनकार किया व विचारण की मांग की। मुकदमे की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 3 वर्ष के कारावास व अलग-अलग आरोपों में 9 हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

AngelOne

Deewan Global School Admission open संपर्क करे :7055651651

Deewan Global School JMS World School SCM Sr Sec School Radhey Krishna Caters
Show More

Leave a Reply

Back to top button

You cannot copy content of this page