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10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को मियाद खत्म होनें पर संचालक अन्य 34 जिलों में करवा सकते है रजिस्ट्रेशन, जनपद में दिया तीन माह का समय

हापुड़।
हापुड़: एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन कर ले में अब भी 27 हजार पुराने वाहनों का संचालन हो रहा है। इन वाहन माह का समय दिया गया है। इस समय में वाहन स्वामी पंजीयन करा सकते हैं या फिर अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदेश के दूसरे चिह्नित 34 जिलों में पंजीयन करा सकते हैं। इस आदेश में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन शामिल हैं। इनमें से लगभग 25 हजार वाहन गाजियाबाद जिले में पंजीकृत हैं, जिनका संचालन हापुड़ जिले में हो रहा है।

जानकारी कै अनुसार प्रदूषण के कारण एनजीटी ने एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए एनजीटी ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया था। इन वाहनों पर तत्काल रोक लगाने के आदेश दिए थे।

हापुड़ जनपद में 25 हजार वाहनों की समय सीमा खत्म हो चुकी है। विभाग ने अन्य 34 जिलों में रजिस्ट्रेशन करवानें के लिए तीन माह का समय दिया हैं

इन जिलों में हो सकता है संचालन:
इटावा, संतकबीर नगर, अंबेडकर सुल्तानपुर, गाजीपुर, मैनपुरी, प्रतापगढ़, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, श्रावस्ती, औरैया, सोनभद्र, फतेहपुर, पीलीभीत, लखीमपुर, बदायूं, बलरामपुर, हरदोई, बहराइच, उरई, एटा, काशीरामनगर, ललितपुर,नगर, कुशीनगर, फर्रुखाबाद, जौनपुर, कन्नौज, बलिया, बिजनौर आदि शहरों में पंजीयन कर संचालित किया जा सकता है।

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