हापुड़ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में हुई औषधि लाइसेंस रिटेंशन/ नवीनीकरण कराने में आ रही दिक्कतों पर चर्चा
हापुड़। हापुड़ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की एक बैठक एसोसिएशन के कार्यालय पर आहूत हुई जिसमें औषधि लाइसेंस रिटेंशन/ नवीनीकरण कराने में आ रही दिक्कतों पर चर्चा की गई।
अध्यक्ष दिनेश त्यागी ने कहा कि अब औषधि लाइसेंस के रिटेंशन/ नवीनीकरण कराने के लिए अधिकारियों ने हर जिले में अलग अलग नियम कानून बना दिए हैं जिसे लेकर दवा विक्रेताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है
महामंत्री विकास गर्ग ने कहा कि इस गंभीर समस्या को लेकर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन उतर प्रदेश के महासचिव सुरेश गुप्ता ने पत्र लिखकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निराकरण की मांग की है।
प्रदेश महासचिव सुरेश गुप्ता ने कहा कि औषधि लाइसेंस सामान्यतः 5 वर्षों के लिए मान्य होता है जिसमें लाइसेंस धारक केंद्रीय पोर्टल पर 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व औषधि लाइसेंस रिटेंशन/ नवीनीकरण शुल्क आवश्यक आवेदन प्रस्तुत कर करा सकता है क्योंकि ये प्रकिया ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक अधिनियम 1945 के नियम 140 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। जिसमें रिटेंशन/ नवीनीकरण शुल्क का चालान जमा करने हेतु औषधि निरीक्षक (DI ) या औषधि लाइसेंसिंग प्राधिकारी (DLA ) के हस्ताक्षर या अनुमोदन की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।
लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि औषधि लाइसेंस का रिटेंशन/ नवीनीकरण की सभी शर्तें पूर्ण होने पर स्वचालित प्रक्रिया द्वारा सम्पन्न होने की जगह खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) के अधिकारियों की इच्छानुसार किया जा रहा है।
प्रदेश महासचिव सुरेश गुप्ता ने समस्या के समाधान हेतु प्रस्ताव रखा कि प्रदेश के सभी जिलों में विशेष रिटेंशन/ नवीनीकरण कैंप का आयोजन किया जाए जिससे औषधि लाइसेंस धारकों का प्रमुखता से रिटेंशन/ नवीनीकरण समस्या का समाधान किया जा सके और उन्हें एक वैद्यता का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। जिससे प्रदेश के सभी दवा व्यापारियों को राहत मिल सके और उनके औषधि लाइसेंस की वैद्यता बनी रहे ।
बैठक में साधु सिंह विनीत जिंदल संजय अग्रवाल सुशील शर्मा दीपक त्यागी नीरज डाबरा अनिल रुहेला विपिन अग्रवाल अमित शर्मा आदि उपस्थित रहें।