स्कूल में 10 वर्ष पुराने डीजल व 15 वर्ष पुराने पैट्रोल वाहनों का संचालन नहीं करें:चौबे

स्कूल में 10 वर्ष पुराने डीजल व 15 वर्ष पुराने पैट्रोल वाहनों का संचालन नहीं करें:चौबे
-फिटनेस समाप्त वाहनों का स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त करके ही प्रयोग में लाये
,हापुड़ ।
अपर जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में डिप्टी कलेक्टर मनोज कुमार ने एनजीटी के आदेशों के अनुपालन में दस वर्ष पुराने डीजल व 15 वर्ष पुराने वाहनों का एनसीआर क्षेत्र में स्कूलों में संचालन प्रतिबंधित होने की जानकारी दी।
सहायक सम्भागीय अधिकारी प्रवर्तन रमेश कुमार चौबे ने स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष,स्कूल प्रबन्धक,प्रधानाचार्यों को निर्देशित करते हुए कहा कि स्कूलों में संचालित जिन वाहनों की फिटनेस समाप्त हो चुकी है। ऐसे वाहनों के मानक के अनुरुप पूर्ण कराकर स्वस्थता प्रमाण पत्र अविलंब प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि एनजीटी के मानकों के अनुरुप 10 वर्ष की अवधि पूर्ण करने वाहनों का पंजीकरण चिन्ह निरस्त कराये जाने व एनसीआर क्षेत्र से बाहर एनओसी प्राप्त किये जाने हेतु एक सप्ताह के अंदर परिवहन कार्यालय में आवेदन कर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर यात्रीकर अधिकारी आशुतोष उपाध्याय,स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज अग्रवाल,सुभाष खुराना आदि मौजूद रहे।












