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सेवादार की मौत के मामले में अधिवक्ता की जमानत खारिज

हापुड़। नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित अतरपुरा गुरुद्वारा श्री कलगीधर सिंह सभा में पिछले दिनों निर्माण कार्य को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। जिसमें अधिवक्ता पर 65 वर्षीय बुजुर्ग के साथ हाथापाई और पिटाई के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।

जिला न्यायाधीश की अदालत में जमानत पर सुनवाई हुई। जज मलखान ने आरोपी सरबपाल सिंह की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। नगर के मोहल्ला अतरपुरा निवासी चरनजीत सिंह ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि गुरुद्वारा कलगीधर सिंह सभा रेलवे रोड में निर्माण कार्य चल रहा था। न्यू शिवपुरी निवासी सरवपाल सिंह कालरा गुरुद्वारा में चल रहे निर्माण कार्य
से नाराज था और कार्य बंद कराना चाहता था।

18 मई की शाम को गुरुद्वारे में पूजा की समाप्ती के बाद सरदार कंवल जीत सिंह उर्फ मिन्टू निवासी अतरपुरा से सरवपाल गाली गलोच के साथ हाथापाई मारपीट करने लगा। जिसको बचाने चाचा सरदार जसपाल सिंह उर्फ पाली निवासी अतरपुरा बचाने आए। आरोप था कि सरवपाल सिंह ने उनकी छाती पर घूंसों से वार किए जिससे वे जमीन पर गिर पड़े। बाद में उनकी मौत हो गई।

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