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सराय एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन ना करवाने वालें होटल होगें बंद – एसडीएम

सराय एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन ना करवाने वालें होटल होगें बंद – एसडीएम

हापुड़। गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में सराय एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन के बिना चलने वाले होटलों पर शिकंजा कसने की प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। क्योंकि ज्यादातर होटल बगैर रजिस्ट्रेशन के संचालित किए जा रहे हैं। एसडीएम ने ऐसे होटलों को शीघ्र ही बंद करने की बात कही है।

एसडीएम साक्षी शर्मा ने बताया कि नियमानुसार होटलों को सराय एक्ट के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। तहसील क्षेत्र में कई होटल हाईवे किनारे स्थित हैं।

ऐसे में उनके पंजीकरण एवं मानकों की जांच के लिए जल्द ही निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले काफी

दिनों से शिकायत मिल रही है कि किसी भी होटल संचालक ने पंजीकरण नहीं कराया है। स्थानीय लोगों की शिकायत का उच्चाधिकारियों ने भी संज्ञान लिया था। जिसके बाद एडीएम ने भी ऐसे होटलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है।

एसडीएम ने बताया कि सभी होटलों की सूची तैयार कराई जा रही है। शीघ्र ही पुलिस के साथ मिलकर सभी के सराय एक्ट के लाइसेंस व अन्य नियम और शर्तों के दस्तावेज की जांच की जाएगी। नियमों का उल्लंघन मिलने पर होटलों को बंद कराया जाएगा।

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