शोषण से बचाने के लिए उपभोक्ता को अधिकारों के लिए किया जागरूक ,घटिया वस्तुओं से सावधान रहना चाहिए -नरेन्द्र अग्रवाल
हापुड़।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर ए.टी.एम.एस. कॉलिज अच्छेजा के बी.एड. विभाग के अध्यापक छात्र-छात्राओं ने टीचिंग प्रैक्टिंग के दौरान श्री जगपाल स्मारक स्कूल में उपभोक्ताओं को शोषण से बचने के उपाय बताये। गाजियाबाद उपभोक्ता फोरम के पूर्व सदस्य डॉ० राकेश अग्रवाल ने कहा जागरूक उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। 1962 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कनेडी ने उपभोक्ताओं के चार अधिकार बताये थे। भारत में 1986 में बने उपभोक्ता संरक्षण कानून में उपभोक्ताओं को छः अधिकार दिये गये। वस्तु सेवा चयन का अधिकार, सुरक्षा, सुनवाई, उपभोक्ता शिक्षा, शिकायत का अधिकार इनमें शामिल हैं। मिलावट, कम माप-तोल, भ्रामक विज्ञापन आदि से उपभोक्ता ठगा जाता है। इनसे सचेत रहना चाहिए।
चेयरमैन नरेन्द्र अग्रवाल ने बताया कि घटिया वस्तुओं से सावधान रहना चाहिए ये वस्तुएं आर्थिक शारीरिक हानि पहुँचाती हैं।
बी.एड. के डीन डॉ० संजय कुमार ने कहा कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकार व कर्त्तव्य दोनों का ज्ञान होना चाहिए।
प्रो. एस.पी. राघव ने कहा कि दवाएं खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि वे नुकसान न पहुँचाए। प्रो. अमिता और प्रीति ने छात्र – छात्राओं को बताया कि कोई भी वस्तु या सेवा खरीदते समय जागरूक रहना चाहिए।
पोलीटेक्नीक के कोआर्डीनेटर इंजी विद्युत भद्रा, स्कूल के प्रिंसिपल डॉ. प्रमोद कुमार का सहयोग प्राप्त हुआ। प्रभात, कोमल, स्नेहा, रेखा, काजल, वैशाली, गौरव, रीता ने समाज में उपभोक्ताओं की भूमिका पर प्रकाश डाला।
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