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लाटरी पूरी होनें पर रुपयें ना लौटनें पर कोर्ट ने लाटरी संचालक को सुनाई एक साल की सजा,5.92 लाख रूपयें का जुर्माना

हापुड़ (अमित अग्रवाल मुन्ना)।

थाना हापुड़ देहात क्षेत्र में एक लाटरी संचालक द्वारा रकम ना लौटनें पर कोर्ट ने उसे एक साल की सजा व मूल रकम सहित 5.92 लाख रूपयें का जुर्माना की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार हापुड़ के
ग्राम पटना मुरादपुर निवासी मौ.आरिफ ने वर्ष 2015 में अपने ही गांव के वकील अहमद के खिलाफ एक चेक बाउंस मुकदमा न्यायालय में दायर किया गया था ।

मुकदमा 2015 से विचाराधीन था वकील अहमद द्वारा गांव में कमेटी डालने का कार्य किया जाता था कमेटी पूरी होने के बाद मोहम्मद आरिफ का पैसा लौटाने की बाबत वकील अहमद द्वारा 2.96 लाख का चेक दिया गया था, चेक बाउंस होने के पश्चात मोहम्मद आरिफ द्वारा कोर्ट की शरण ली गई थी ।

परिवादी के अधिवक्ता एडवोकेट विवेक गर्ग ने बताया कि कोट द्वारा दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात कोर्ट द्वारा इस मामले में वकील अहमद को दोषी करार देते हुए एक वर्ष की सजा एवं ₹5.92 लाख रूपयें का जुर्मानें की सजा सुनाई।

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